बाल श्रम कराना है कानूनी अपराध : गीता खेरा

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 बाल श्रम कराना है कानूनी अपराध : गीता खेरा



बागपत। विपुल जैन।


सुप्रसिद्ध सोशल वर्कर गीता खेरा ने अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर कहा कि बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों से श्रम कराता है तो वह इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन व शासन-प्रशासन को दे।


गीता खेरा ने कहा कि अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज को बाल श्रम के प्रति जागरूक करना है, ताकि हम बच्चों का बचपन उन्हें वापस दिला सके। यदि किसी व्यक्ति को कोई बालक, बाल श्रम करता हुआ मिले तो वह व्यक्ति संबंधित थाने में उस बालक की सूचना दे। कहा कि हमारे आस-पास बहुत से बच्चे है जो पढ़ने-लिखने की आयु में बाल श्रम करने पर मजबूर है और कई ऐसे बच्चे है जिन्हे जबरदस्ती काम पर लगाया जा रहा है। ऐसे बालको को हमे चिन्हित कर उनकी सहायता करनी चाहिए। 

किसी बालक से जबरदस्ती बाल श्रम कराया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। गीता खेरा ने कहा कि हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु आज भी बहुत से बालक कई प्रकार के अपराध से जूझ रहे है, जैसे बाल श्रम,बाल विवाह, बाल दुर्व्यवहार। सभी को मिलकर इनके खिलाफ आगे आना चाहिए।

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